[Form Check Now] Kabir Antyeshti Anudan Yojana | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (KAAY)

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (KAAY) के माध्‍यम से किसी भी लावारिश लाश या किसी बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को अथवा लावासरिश शव को अंत्‍येष्टि (अंतिम संस्कार की रस्म) करने के लिए Rs. 3000  एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। KAAY योजना सिर्फ बिहार राज्य सरकार की योजना  है।

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Kabir Antyeshti Anudan Yojana

बिहार राज् अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ बहुत ही देयनीय स्थिति में जीवन यापन करते है। ऐसे में उस परिवरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके दाह-संस्कार के लिये तत्काल 3000रू की मद्द के रूप में सहायता कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत करता है। 

मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत उन सभी वर्ग के आम नागरिक जो की BPL अंतर्गत आते है अगर किसी के परिवार में आकास्मिक मृत्यु हो जाती है चाहे वो किसी भी उम्र का हो मृतक के परिजन को मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना अंतर्गत तत्काल उनके दाह-संस्कार के लिये ये रकम दी जाती है।

Kabir Antyesti Anudan Yojana Application Form?

Kabir Antyesti Anudan Yojana Application Form दिये गये लिंक पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, आवदेन फॉर्म दो प्रतियों में प्रिन्‍ट करलें एवं सभी सभी भरकर संबंधित कर्मचारी को हस्‍तगत करा दें। Download Form 




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बिहार राज् में इन योजना के लाभ कई वर्षो से गरीब परिवार उठा रहें हैं लेकिन जागरूकता e-Suvidha वेब पॉर्टल शुरू होने के बाद से हुई लोग इस योजना के लाभ के बारे अधिक जानने लगे। इससे आम आदमी को इस योजना के बारे आसानी से पता चलने लगा कि किस तरह से वे भी आस-परोस में इस योजना का लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं।


योजना के बारे में संक्षिप् विवरण

योजना का नाम

Kabir Antyeshti Anudan Yojana

विभाग का नाम

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार

सहायता राशि

3000 रू मृतक के परिजनों को

राज् का नाम

बिहार

जानकारी के लिये वेब पॉर्टल का नाम

e-Suvidha

योजना का उदेश्

गरीबी रेखा के निचे सभी आम नागरिकों के परिवार में मृत्यु

योजना का आरंभ

वर्ष 2007 से पूर्व 


 
कबीर अंत्‍येष्टि अनुदान योजना (KAAY) का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ लेने के लिये कुछ शर्ते हैं जो निम्‍न प्रकार है।

·        आवेदक मूल रूप से बिहार राज्‍य का स्‍थायी निवासी होना चाहिए।

·        लाभार्थी गरीबी रेखा के निचे आना (BPL) चाहिए।

·        आवेदक के पास निवास से संबंधित दस्‍तावेज होना चाहिए।

·    सरकार द्वारा मृतक के नजदीकी परिजनो को ही राशि उपलब्‍ध करायेगी जिससे के मृतक की अंत्‍येष्टि की जा सके।

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Kabir Antyeshti Anudan Yojana में आवेदक को आवेदन करने के लिये आवश्‍यक कागजात?

·        मृतक के मृत्‍यु प्रमाण-पत्र

·        आवेदक के आधार कार्ड

·        बी पी एल सूची या राशन कार्ड

·        मोबाईल नंबर

कबीर अंत्‍येष्टि अनुदान योजना में किये गये बदलाव?

बिहार राज्‍य में मार्च 2013 से पहले कम दस्‍तावेजों मे ही इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाया करती थी परन्‍तु वर्ष 2013 के बाद सबकुछ ऑनलाईन होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किये गये है। अब पहले से और आसानी से आवेदन इस योजना के लिये कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं।

ग्रमीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के इस योजना के खाता में अग्रिम 3 लाभुकों 3x3000=9000 रूपया हरवक्‍त ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्‍ध होगें ताकि मृत्‍यु के उपरान्‍त मृतक के परिजनों को तत्‍काल 3000 तीन हजार रूपया अंत्‍येष्टि के लिये मुहैया करा दी जाय एवं ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ई-सुविधा पॉर्टल पर उन लाभुकों का विवरण entry कराकर फिर चिन्हित खाते में पैसे आ सकें। 

ग्राम पंचायत के जैसे ही नगर निकाय में भी सरकार द्वारा 5 लाभुकों का अग्रिम राशि 5x3000=15000 पन्‍द्रह हजार रूपये नगर निकाय के खाता में हमेंशा उपलब्‍ध रहता है ताकि सही समय पर उपयोग किया जा सकें।

KAAY योजना की ऑनलाईन इन्‍ट्री कैसे करें?

बिहार राज्‍य में कबीर Kabir Antyeshti Anudan Yojana का लाभ लेने के लिये सर्वप्रथम

·         e-Suvidha के वेबसाइट जाऐं। 

·         अपना यूजर आईडी (User Id) और पासवर्ड (Password) डालकर लॉगिन कर लें।

·         Kabir Antyeshti Anudan Yojana Registration पर क्लीक करें।

·         अब यहां सारी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें।

·        Deceased Name | मृतक का नाम :

·        Deceased Father's / Husband Name | मृतक के पिता / पति का नाम:

·        Deceased Age | मृतक के आयु :

·        Deceased Gender | मृतक का लिंग:

·        Deceased UID | मृतक का आधार आईडी:

·        Date of Death | मृत्यु की तिथि :

·         Beneficiary Name | लाभार्थी का नाम :

·         Category | कोटि :

·        BPL No | बीपीएल नं :

·        Mobile No | मोबाइल नं :

·        Area Type | क्षेत्र का प्रकार:

·         Panchayat | पंचायत :

·        Ward | वार्ड :

·        Village | गाँव :

·        Reason of Death | मौत का कारण: 

·        Death Certificate Document | मृत्यु प्रमाणपत्र दस्तावेज़ (.pdf file only max 800KB) :

·        BDO Approval List Document | बीडीओ अनुमोदन सूची दस्तावेज़ (.pdf file only max 800KB) :

   उपरोक्‍त जानकारी को भरें और सबमिट बटन पर क्‍लीक करें। आपके सामने सफलतापूर्वक प्रविष्टि होने की सूचना आपको मिल जायेगी।



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