[Form Check Now] Kabir Antyeshti Anudan Yojana | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (KAAY)
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (KAAY) के माध्यम से किसी भी लावारिश लाश या किसी बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को अथवा लावासरिश शव को अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार की रस्म) करने के लिए Rs. 3000 एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। KAAY योजना सिर्फ बिहार राज्य सरकार की योजना है।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana
बिहार राज्य अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ बहुत ही देयनीय स्थिति में जीवन यापन करते है। ऐसे में उस परिवरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके दाह-संस्कार के लिये तत्काल 3000रू की मद्द के रूप में सहायता कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत करता है।
मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत उन सभी वर्ग के आम नागरिक जो की BPL अंतर्गत आते है अगर किसी के परिवार में आकास्मिक मृत्यु हो जाती है चाहे वो किसी भी उम्र का हो मृतक के परिजन को मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना अंतर्गत तत्काल उनके दाह-संस्कार के लिये ये रकम दी जाती है।
Kabir Antyesti Anudan Yojana Application Form?
Kabir Antyesti Anudan Yojana Application Form दिये गये लिंक पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, आवदेन फॉर्म दो प्रतियों में प्रिन्ट करलें एवं सभी सभी भरकर संबंधित कर्मचारी को हस्तगत करा दें। Download Form
योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण |
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योजना का नाम |
Kabir
Antyeshti Anudan Yojana |
विभाग का नाम |
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार |
सहायता राशि |
3000 रू मृतक के परिजनों को |
राज्य का नाम |
बिहार |
जानकारी के लिये वेब पॉर्टल का नाम |
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योजना का उदेश्य |
गरीबी रेखा के निचे सभी आम नागरिकों के परिवार में मृत्यु |
योजना का आरंभ |
वर्ष 2007 से पूर्व |
कबीर अंत्येष्टि अनुदान
योजना
(KAAY) का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के
लिये कुछ शर्ते हैं जो निम्न प्रकार है।
·
आवेदक मूल रूप से बिहार राज्य का
स्थायी निवासी होना चाहिए।
·
लाभार्थी गरीबी रेखा के निचे आना (BPL) चाहिए।
·
आवेदक के पास निवास से संबंधित दस्तावेज
होना चाहिए।
· सरकार द्वारा मृतक के नजदीकी परिजनो
को ही राशि उपलब्ध करायेगी जिससे के मृतक की अंत्येष्टि की जा सके।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana में आवेदक को आवेदन करने के लिये आवश्यक
कागजात?
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मृतक के
मृत्यु प्रमाण-पत्र ·
आवेदक के
आधार कार्ड ·
बी पी एल
सूची या राशन कार्ड ·
मोबाईल नंबर
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में किये गये बदलाव?
बिहार राज्य में मार्च 2013 से पहले कम दस्तावेजों
मे ही इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाया करती थी परन्तु वर्ष 2013 के बाद सबकुछ ऑनलाईन होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किये गये
है। अब पहले से और आसानी से आवेदन इस योजना के लिये कर सकते हैं और इस योजना का
लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं।
ग्रमीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के इस योजना के खाता में अग्रिम 3 लाभुकों 3x3000=9000 रूपया हरवक्त ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध होगें ताकि मृत्यु के उपरान्त मृतक के परिजनों को तत्काल 3000 तीन हजार रूपया अंत्येष्टि के लिये मुहैया करा दी जाय एवं ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ई-सुविधा पॉर्टल पर उन लाभुकों का विवरण entry कराकर फिर चिन्हित खाते में पैसे आ सकें।
ग्राम पंचायत के जैसे ही नगर निकाय में भी सरकार द्वारा 5 लाभुकों का अग्रिम राशि 5x3000=15000 पन्द्रह हजार रूपये नगर निकाय के खाता में हमेंशा उपलब्ध रहता है ताकि सही समय पर उपयोग किया जा सकें।
KAAY योजना की ऑनलाईन इन्ट्री कैसे करें?
बिहार राज्य में कबीर Kabir
Antyeshti Anudan Yojana का लाभ लेने के लिये सर्वप्रथम
·
e-Suvidha
के वेबसाइट
जाऐं।
·
अपना यूजर
आईडी (User
Id) और पासवर्ड
(Password) डालकर
लॉगिन कर
लें।
·
Kabir
Antyeshti Anudan Yojana Registration पर
क्लीक
करें।
·
अब यहां
सारी जानकारी
ध्यानपूर्वक
सही सही
भरें।
·
Deceased
Name | मृतक का नाम :
·
Deceased
Father's / Husband Name | मृतक के पिता /
पति का नाम:
·
Deceased
Age | मृतक के आयु :
·
Deceased
Gender | मृतक का लिंग:
·
Deceased
UID | मृतक का आधार आईडी:
·
Date of
Death | मृत्यु की तिथि :
·
Beneficiary
Name | लाभार्थी का
नाम :
·
Category
| कोटि :
·
BPL No | बीपीएल नं :
·
Mobile No
| मोबाइल नं :
·
Area Type
| क्षेत्र का प्रकार:
·
Panchayat
| पंचायत :
·
Ward | वार्ड :
·
Village |
गाँव :
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Reason of
Death | मौत का कारण:
·
Death
Certificate Document | मृत्यु प्रमाणपत्र
दस्तावेज़ (.pdf file only
max 800KB) :
Kya kabir antyeshti yojna kiske liye h sir
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