BPL परिवार के कन्या को मिल रही है Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ
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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana अंतर्गत Bihar में आर्थिक रूप से तंग गरीब निर्धन जो बीपीएल परिवार से आते हैं, और जरूरतमंद परिवार में लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होने के बाद विवाह कराने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 5000 रूपये धनराशि दी जाती है |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य ही बाल विवाह को रोकना, विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना एवं महिला सशक्तिकरण को बढावा देना है, इस योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह पर बल दिया जाता है ताकि लड़की के माता-पिता को कम खर्च में बेटी की शादी अच्छे तरीके से हो जाये |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana?
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का आरंभ कानूनी जागरूकता, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिलायें द्वारा बहुत ही बढिया कार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कन्या के परिवारों को प्रोत्साहित कर रहें है सही उम्र पर शादी कराने के लिये ऐसा नही पर लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर देना उनकी जिन्दगी बर्बाद करने के बराबर है |
वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गयी, अशिक्षा के कारण कन्याओं पर हो रहें अन्याय एवं गरीब परिवारों में आर्थिक तंगी की वजह से हो रहीं बाल विवाह जैसे समस्याओं के समाधान के लिये यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक वरदान साबित हो रहीं है |
बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत सरकार ने बाल विवाह रोकने तथा शिक्षित करने के लिये कुछा अच्छे कदम उठाये हैं, जिससे की लड़कियों की शादी सही समय पर हो इसके लिये कन्याओं के सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2011-12 में 12 जिलों (वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका और मुंगेर, पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, डब्ल्यू चंपारण, ) में सबला कार्यक्रम किया गया था |
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Awakned Women Bihar |
बेटी की सुरक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मुख्य कदम?
Mukhyamantri Kanya vivah yojana अंतर्गत bihar में कन्याओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद लड़कियों की शादी होने के समय में गरीब अथवा जो बिहार में बीपीएल अंतर्गत आते है उन कन्याओं के माता पिता को कन्यादान सहायता राशि सरकार द्वारा मुहैया करायी जाती है | इस योजना की मदद से सरकार बाल विवाह को रोकने के लिये अच्छा प्रयास किया है और विवाह पंजीकरण करने के लिये प्रोत्साहित करने में सफल भी हुई है |
सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिलायें द्वारा बहुत ही बढिया कार्य किया गया है, ऐसे में लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर देना उनकी जिन्दगी बर्बाद करने के बराबर है | सबला कार्यक्रम में मुख्य रूप से लड़कियों पर फोकस किया गया ताकि कन्या आत्मनिर्भर बन सके |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के ही बालिकाओं के शिक्षा के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे शिक्षा प्रदान, पूरक पोषण उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2019-20 में उपर्युक्त योजना के मद्द से लगभग 20 लाख लड़कियों को लाभ से लाभान्वित कर दिया गया है |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के मदद से महिला के सशक्तिकरण के लिये उठाये गये कदम?
बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सभी को प्रोत्साहित किया गया विवाह पंजीकरण कराये इससे सरकार के पास रिकॉड रहता है | इसी कड़ी में महिला के साथ अन्याय ना हो तथा उनके सुरक्षा, शिक्षा एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का आरंभ किया गया जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है,
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में मातृत्व के लिये सहायता धनराशि 6000 रूपये दो किश्तों में पहले गर्भवती महिलाओं को और फिर बच्चे जन्म लेने के बाद माताओं को यह राशि उपलब्ध करायी जाती है | वर्तमान में यह योजना बिहार के जिला वैशाली और सहरसा में संचालित है |
बिहार में गरीब परिवार के कन्याओं को आगे बढने में सहायता के लिये सरकार ने बहुत सारी योजना लागू की है जिससे बिहार की बेटियां लागातार शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहीं हैं बिहार का मान सम्मान को बना रहीं हैं, शिक्षा को पाने के लिये उच्च विद्यालय में पढ रहीं बेटियों के लिये Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana के माध्यम से सभी लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा साईकिल दिया जा रहा है |

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कन्या विवाह योजना की पात्रता क्या है?

बीपीएल परिवार के बेटी को कन्यादान की राशि के रूप में सरकार 5000 हजार रूपये दे रहीं है जिससे उनके माता पिता को सहायता प्राप्त हो सके |
विवाह के समय कन्या का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए क्योंकि इस योजना का उद्देश्य ही बाल विवाह को रोकना है इसलिये सही उम्र में शादी के लिये प्रोत्साहित किया जाता है |
बिहार राज्य के निवासी हो अथवा पिछले 10 वर्ष से अधिक से बिहार में रह रहे हो |
विवाह पंजीकरण हो संबंधित ग्राम पंचायत के माननीय मुखया द्वारा विवाह निबंधन किया जाता है |
जरूरी कागजात- कन्या विवाह योजना में लगने वाले दस्तावेज?
दहेज नहीं देने से संबंधित शपथ-पत्र
आय प्रमाण-पत्र
निवास प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र
विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र
लड़का का आधार कार्ड
लड़का में पिता का पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड
लड़की की आधार कार्ड
लड़की की बैंक खाता पासबुक
लड़का एवं लड़की की संयुक्त फोटो
लड़की के पिता का आधार अथवा पहचान पत्र
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का आवेदन करने के दो प्रक्रिया है 1. Online 2.ऑफलाईन दोनाे ही प्रक्रिया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ दिलाने में बराबर ही भूमिका निभायेगी |
कन्या विवाह का ऑफलाईन आवेदन कैसे करें?
बिहार राज्य में MKVY का आवेदन करना बहुत आसान है अगर आप भी कन्या विवाह योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आपकाें सभी तरह के आवश्यक दस्तावेज को एकत्रित करें और अपने संबंधित ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया से विवाह निबंधन कराकर RTPS Counter पर जाये और फॉर्म जमा करके रसीद प्राप्त कर लें |
कन्या विवाह का ऑनलाईन आवेदन कैसे करें?
बिहार में कन्या विवाह योजना का online आवेदन करने के लिये सबसे पहले अपने बेव ब्राउजर में सर्विस प्लस टाईप करें और serviceplus bihar के होमपेज पर जाये |
पॉर्टल में दायें तरफ खुद का पंजीकरण- Registration Yourself पर क्लीक करें |
आपके सामने कुछ इस तरह के स्क्रीन दिखाई जा रही है जिसे आपको पढकर लॉगिन के लिये आगे बढे पर क्लीक करें |
अब आपआपना नाम, मोबाईल नंबर, ई मेल भरकर पंजीकरण को सत्यापित कर लें USER ID और Password प्राप्त कर लें |
इस लिंक पर क्लीक करने के बाद आपको उपर दिखाइ देने वाली प्रपत्र को फॉर्म को सही सही भर लेना है |
निचे agree बटन पर चेकमार्क करने के बाद सबमिट बटन पर क्लीक करें |
विवाह योजना में कितना सहायता राशि मिलती है?
बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कन्या के विवाह के समय जो भी खर्च आता है उनसे उनके परिवार को बहुत समस्या होती है कि वह कैसे विवाह के खर्च का बोझ उठा पाये, ऐसे में सरकार कन्यादान सहायता धनराशि 5000 रूपये लाभुक के खाते में DBT के माध्यम से भेज देते हैं, जिससे कि लड़की के परिवार को मदद मिलती है और इससे नागरिक विवाह पंजीकरण में भी जागरूक हो रहें है |
कन्यादान की राशि तब मितली है जब लड़की की उम्र सीमा शादी करने योग्य हो जाती है तो उनके माता पिता अपने बेटी के लिये एक अच्छा रिश्ता ढुंढते है ऐसे में सभी माता पिता चाहते है कि मेरी बेटी सब दिन खुशहाल रहें | जैसा कि हम सब को पता है कि बहुत दिनों से चली आ रहीं कुरीती दहेज प्रथा के कारण गरीब परिवार की कन्याओं के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है |
Mukhaymantri Kanya Vivah Yojana बिहार से जुड़े विविन्न सवालों के जबाव |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार क्या है?
बिहार राज्य के अगर आप निवासी हैं और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते है या बीपीएल परिवार से आते हैं तो आपकों बेटी यानि की 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले कन्या का विवाह करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि 5000 रूपये एक मुश्त सीधे बैंक खाता में भेज देती है, जिससे की गरीब निर्धन तथा असहाय के बेटी की विवाह होने के बाद कन्यादान की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है |
शादी योजना का उद्देश्य क्या है?
कन्यादान योजना की मदद से गरीब परिवारों को सहायता राशि देकर उनकी मदद करना तथा विवाह पंजीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा आगे बढने की प्रेरणा एवं कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है |
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ एक परिवार में कितनी लड़कियों को प्राप्त होगा?
बिहार कन्या विवाह योजना का लाभ एक परिवार में सिर्फ 2 लड़कियों को सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है |
शादी योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस योजना का लाभ लेने के लिये आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते है पहला प्रक्रिया ऑफलाईन दूसरा ऑनलाईन | offline आवेदन करने के लिए अपने प्रखण्ड कार्यालय में आरटीपीएस काउन्टर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं | online आवेदन करने के लिये serviceplus बेवसाईट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं |
किन लोगो को योजना का लाभ प्राप्त होगा?
बिहार में कन्या विवाह योजना का लाभ SC/ST, EBC एवं BC केटेगरी वाले जो बीपीएल परिवार से आते है उन्हें योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है |
क्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ लेने के लिये बिहार राज्य का होना जरूरी है अन्य राज्य के निवासी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं |
सीएम बालिका विवाह स्कीम से सहायता राशि किस प्रक्रिया से दी जाएगी?
Offline या Online आवेदन करने के बाद प्रखण्ड कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन होने के बाद e-Suvidha पॉर्टल पर आवेदन प्रविष्टि करते ही DBT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में सीधे Transfer कर दी जाती है |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana हेल्पलाइन नंबर या ईमेल ID?
किसी भी प्रकार के समस्या तथा ई-सुविधा पॉर्टल से संबंधित कोई भी समस्या के समाधान के लिये आप ईमेल ID: serviceonline.bihar@gov.in पर अपना संदेश लिखकर भेज सकते है |
जैसा कि आपको पता है कि उपर हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह के बारें में बात किया इस पोस्ट के मध्यम से बताये गये टॉपिक जो निम्न प्रकार है:
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के मदद से महिला के सशक्तिकरण के लिये उठाये गये कदम?
कन्या विवाह योजना की पात्रता क्या है?
जरूरी कागजात- कन्या विवाह योजना में लगने वाले दस्तावेज?
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?
कन्या विवाह का ऑफलाईन आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार क्या है?
शादी योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ एक परिवार में कितनी लड़कियों को प्राप्त होगा?
शादी योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
किन लोगो को योजना का लाभ प्राप्त होगा?
क्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
सीएम बालिका विवाह स्कीम से सहायता राशि किस प्रक्रिया से दी जाएगी?
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana हेल्पलाइन नंबर या ईमेल ID?
अगर आपको उपर दिये गये टॉपिक में कुछ छुट गया हो तो रिविजिट करें तथा यह पोस्ट आपके जानकारी में सहायता की हो तो आप इस ब्लॉग बेवसाईट को ई-मेल से फाॅलो करें अथवा बुकमार्क जरूर करें | धन्यवाद
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