विकलांग पेंशन के लाभुकों के लिए खुशखबरी सरकार दे रही है ....महीने में ₹1200 जानिए पूरी प्रक्रिया

 विकलांग पेंशन: Handicaped pension | विकलांग पेंशन? | बिहार राज्य विकलांग पेंशन? | बिहार दिव्यांग पेंशन? | कितने पैसे मिलते हैं? | पेंशन का पैसा कब आयेगा? | Pensioner

5 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई  पेंशन योजना के अंतर्गत ₹400 प्रतिमाह प्रत्‍येक 3 माह में ₹1200 सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दे रही है। 

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नमस्कार दोस्तों! स्वागत है हमारे इस मैं पोस्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन से संबंधित सभी जानकारी यहां अपडेट हो रही है। ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि इस योजना के तहत कैसे एक Handicapped आदमी को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। 

उदाहरण के लिए हम भारत के किसी एक राज्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जैसे कि बिहार यहां कुल विकलांग Pensioner की संख्या की बात करें तो बिहार में दो तरह के पेंशन दिया जाता है पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन‍ जिनकी कुल संख्या 133098 है। वही हम दूसरी और बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन जो कि बिहार राज्य नि:शक्‍ता पेंशन के नाम से जाना जाता है उनकी कुल संख्या लगभग 118073 है।

Handicapped pension के बारे में विशेष जानकारी?

इस पोस्ट को आप अभी तक पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपके मन में इस दिव्यांग पेंशन के बारे में जानने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आपको हम बता दें कि यहां आपको वे सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि आपकी हर राज्य में दिव्यांग पेंशन की आवेदन करने में सक्षम होंगे। अगर हम इस योजना के बारे में चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि बिहार राज्य में दो तरह के विकलांग पेंशन मिलता है पहला केंद्रीय सरकार द्वारा दूसरा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन है।

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केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना के लाभ हेतु आपके पास कम से कम 70% से अधिक विकलांगता होना जरूरी है एवं उनका प्रमाण पत्र भी जरूरी है, प्रमाण पत्र सिर्फ किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किए हुए प्रमाण पत्र की मान्यता होती है।आइए जान देते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए Pensioner को कौन-कौन से कागजात की आवश्यकता होगी जिसकी मदद से हम इस दिव्यांग पेंशन में आवेदन कर सकेंगे।

विकलांग पेंशन में लगने वाले कागजात?

  1. आवेदन फार्म
  2. आधार कार्ड
  3. Voter ID Card- अगर आवेदक  की उम्र 18 साल से अधिक है
  4. बैंक अकाउंट- पासबुक 
  5. विकलांगता प्रमाण पत्र- 70% से अधिक विकलांगता
  6. BPL
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. मोबाइल नंबर

ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज आवश्यक है इन सभी दस्तावेज में आवेदक का नाम पता एक समान होनी चाहिए,जिससे यूआईडी सर्वर से आपकी डाटा को वेरीफाई कर सके।

बिहार राज्य विकलांग पेंशन के बारे में?

उपर हमें पता हो गया केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले योजना के बारे में अब जानते हैं हम कि बिहार राज्य में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं हैं इस योजना का नाम  बिहार राज्य नि:शक्‍ता पेंशन योजना है। इस विकलांग पेंशन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों के लिए जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक हो एवं विकलांगता 40% से अधिक उन सभी को बिहार सरकार यह सुविधा मुहैया कराती है।

इस पेंशन का आवेदन करने के लिए हमें कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है जो कि अनिवार्य रूप से हमारे पास होना आवश्यक है आइए जानते हैं कि कौन-कौन से कागजात इस दिव्यांग पेंशन में लगते है।

बिहार दिव्यांग पेंशन में लगने वाले आवश्यक कागजात

1.     आवेदन फार्म

2.     आधार कार्ड

3.     Voter ID Card- अगर आवेदक  की उम्र 18 साल से अधिक है

4.     बैंक अकाउंट- पासबुक 

5.     विकलांगता प्रमाण पत्र- 40% से अधिक विकलांगता

6.     BPL (वैकल्पिक)

7.     पासपोर्ट साइज फोटो

8.     मोबाइल नंबर

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इस योजना का लाभ लेने के लिए उपयुक्त सभी कागजात आपके पास मौजूद होनी चाहिए तभी आप बिहार राज्य द्वारा संचालित इस पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। यह तो बात हो गई कौन-कौन से पेपर  लगते हैं, अब आइए जानते हैं कि इन दोनों जनों का कैसे आवेदन करें और कहां आवेदन करे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को छोड़कर बाकी सभी पेंशन योजना के आवेदन ऑफलाइन में ले जाते है।  

1

पेंशन योजना का नाम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्ता पेंशन, बिहार राज्य नि:शक्ता पेंशन

2

पेंशन योजना का विभाग

क्रमश:  समाज कल्याण विभाग भारत सरकार/ बिहार  सरकार

3

विकलांग पेंशन का विभिन्न नाम

दिव्यांग पेंशन, Handicapped, Disability 

4

विकलांग पेंशन में कितना पैसा मिलता है 

Rs. 400  प्रति माह (400x3=1200) 3 माह में

5

दिव्यांग पेंशन में आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात 

आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्,(18 से अधिक उम्र के लिए), बैंक खाता  पासबुक, विकलांग प्रमाण  पत्र, पासपोर्ट साइज फोट, मोबाइल नंबर बीपीएल( वैकल्पिक) 

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दिव्यांग पेंशन के लाभ लेने हेतु पात्रता

क्रमश: 70%/40 % से अधिक विकलांग,  5 वर्ष से अधिक उम्र, आवेदक के परिवार बीपीएल अंतर्गत होना 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन ऑफलाइन ही आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं, विकलांग पेंशन के आवेदन के लिए सबसे पहले पेंशन फॉर्म को भर कर आप अपने नजदीकी ब्लॉक, नगर  निकाय, अपने नजदीकी अनुमंडल या फिर अपने जिला में स्थित आरटीपीएस-RTPS काउंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं। 
आवेदन जमा करने के पश्चात आपको RTPS काउंटर द्वारा एक रसीद दिया जाएगा जिन्हें आप को संभाल कर रखना है, आप ही नहीं  आरटीपीएस कृषि से आवेदन किए गए पेंशन की स्थिति जान पाएंगे।  बिहार सरकार के पेंशन पोर्टल sspmis.bihar.gov.in पर आप अपने आवेदन की स्थिति अच्छी तरीके से जान सकते हैं।

अब आप सभी पेंशन के बारे में साथ ही कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आवेदन करने में इन सभी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, आइए हम जानते हैं कि इन दोनों पेंशन कितने कितने पैसे सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। 

कितने पैसे मिलते हैं?

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा सभी विकलांग Pensioner को ₹400  प्रतिमाह की दर से प्रत्येक 3 महीने में एक बार ₹1200 Pensioner के खाते में DBT माध्यम से Beneficiary के खाते में Transfer कर दिए जाते हैं।

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