जानिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में क्‍या कैसे और कितना पैसा देती है?

मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन बिहार में कितना पैसा मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन Vridhjan Pension लाभ ले सकता है, पेंशन पूरी जानकारी। 

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है? Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna 

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बिहार (bihar) राज्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियो को MVPY (Mukhyamantri Vridhjan Yojna Pension) द्वारा प्रत्येक माह एक रकम देने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो किसी कारणवश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (INDRA GANDHI NATIONAL OLD AGE PENSION) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए बिहार में MVPY है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो किसी कारणवश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (INDRA GANDHI NATIONAL OLD AGE PENSION) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए बिहार में MVPY है।

इस पेंशन योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं भारत के बिहार राज्य के निवासी हैं।  साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन में कितना पैसा मिलता है?

मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन में कितना पैसा मिलता है? बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन (pension) से संबंधित सभी लाभुकों को प्रति माह ₹400 देते हैं। पेंशन का पैसा कैसे देता है? पेंशन का पैसा प्रत्येक 3 महीने में सभी लाभार्थी ( Pensioner) के सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी (DBT) के माध्यम से पीएमएफएस (PMFS) पटना द्वारा भेज दिया जाता है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन  पेंशन योजना किसे नहीं मिल सकता ?

मुख्यमंत्री वृद्धजन  पेंशन योजना किसे नहीं मिल सकता ? 

 1. किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी ना हो

 2. इनकम टैक्स पे ना करता हो (lncome tax payee) 

 3. आर्थिक रूप से मजबूत ना हो 

 4. पहले से किसी पेंशन का लाभ ना लेता हो 


मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है? 

जो बिहार राज्य के निवासी हो आर्थिक रूप से कमजोर हो आवेदक का उम्र 60 वर्ष से अधिक हो 

 MVPY के लिये  जरूरी कागजात? 

आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar Card), वोटर आईडी कार्ड जिसमें एपिक नंबर साफ-साफ लिखा हो (Voter Identity Card) मोबाइल नंबर (Mobile Number) बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Number) सहमति पत्र पासपोर्ट साइज फोटो । 

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? 

वृद्धजन पेंशन (Vridhjan pension) में आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। इस MVPY योजना में आवेदन दो तरीके से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिये  यहां क्‍लीक करें।   ऑनलाइन प्रक्रिया प्रक्रिया से आप घर बैठे Pension का आवेदन कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। सहमति पत्र पर सबसे पहले आपको जहां पर आप का बैंक अकाउंट (BANK ACOUNT) है उस शाखा में जाकर उससे हस्ताक्षर करवाना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Yojna Pension) में आप आवेदन कर पाएंगे। 

आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में साथ ही आपके वोटर आईडी कार्ड में एक जैसे सब में नाम होने चाहिए। जिससे ऑनलाइन करते वक्त वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो।

ऑनलाइन pension का आवेदन करने के लिए आप यहां क्लिक करें। Click Here ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया में दिए गए सारी जानकारी एवं कागजात एक जैसे रहेंगे। इस प्रक्रिया में MVPY (Mukhyamantri Vridhjan Yojna Pension) के आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय, या अपने नजदीकी आरटीपीएस (RTPS) काउंटर पर जाना होगा। 

इस योजना  की क्या स्थिति है? 

वर्तमान में बिहार राज्य में अभी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन से संबंधित लाभुकों की   संख्या लगभग 2796105 से अधिक है।  जोकि यह सभी  लाभुक इस योजना का लाभ वर्तमान समय में ले रहे हैं।  MVPY योजना एक सफल योजना है जो  बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है। 

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